CG Crime : बहुचर्चित प्रोफेसर पर जानलेवा हमला करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट में पेश कर भेजा जेल...
- Rohit banchhor
- 13 Jan, 2025
प्रोफेसर विनोद शर्मा पर जानलेवा हमला करने के बहुचर्चित कांड में पहले ही 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके है।
CG Crime : दुर्ग। जिले के भिलाई-3 के बहुचर्चित प्रोफेसर पर जानलेवा हमले का षड्यंत्र करने वाले 3 मुख्य आरोपी में से दो आरोपी प्रोबिर शर्मा और धीरज वस्त्रकार और उनकी मदद करने वाले टी पवन की आंध्रप्रदेश के काकीनाडा से गिरफ्तारी के बाद आज शाम पुरानी भिलाई के व्यवहार न्यायालय में पेश किया गया। जहां न्यायाधीश ने इन तीनों आरोपियों को न्यायिक निर्माण में जेल भेज दिया। जबकि पुरानी थाना पुलिस ने आरोपियों की पुलिस रिमांड की मांग की थी। बता दें कि 6 महीने पहले पुरानी भिलाई क्षेत्र के प्रोफेसर विनोद शर्मा पर जानलेवा हमला करने के बहुचर्चित कांड में पहले ही 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके है।
CG Crime : इधर प्रोबिर शर्मा के साथ धीरज वस्त्रकार भी था जबकि शिवम मिश्रा और एक अन्य आरोपी फरार है। गौरतलब हो कि कि खूबचंद बघेल महाविद्यालय भिलाई-3 के सहायक प्रोफेसर विनोद शर्मा 57 वर्ष पर जानलेवा हमला हुआ था। इस मामले में दुर्ग पुलिस ने फरार आरोपियों पर इनाम की घोषणा की है। मुख्य 3 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया था। दुर्ग एसपी जितेन्द्र शुक्ला ने फरार मुख्य आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए इनाम का ऐलान किया था। 2 बाइक में सवार 6 आरोपियों ने उनका रास्ता रोक कर पहले गाली गलौज की, फिर लाठी डंडों से उन्हें जमकर पीटा था।
CG Crime : मारपीट में प्रोफेसर गंभीर रूप से घायल हुए थे, प्रोफेसर के शरीर पर कई जगह फ्रैक्चर आया, दिल्ली के अस्पताल में काफी दिन उनका इलाज चला। प्रोफेसर पर हमले की घटना के बाद भिलाई पुलिस ने 6 में से 3 आरोपियों को मध्यप्रदेश के रीवा से गिरफ्तार किया था जबकि 2 भिलाई के थे। इन आरोपियों के बयान के आधार पर खुलासा हुआ था कि प्रोफेसर पर हमला भिलाई-चरोदा निगम के ठेकेदार प्रोबीर कुमार शर्मा ने करवाया था। इसके चलते थाना भिलाई-3 पुलिस ने प्रोबीर समेत धीरज वस्त्राकर और शिवम मिश्रा पर आपराधिक षडयंत्र रचने के कारण धारा 61 (2) बीएनएस जोड़ी है। मुख्य आरोपी प्रोबीर शर्मा की गिरफ्तारी के बाद भिलाई पहुंचने पर आज दुर्ग पुलिस ने उससे कई घंटे पूछताछ भी की।
CG Crime : दूसरी तरफ प्रकरण में गिरफ्तारी से बचने प्रोबीर ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की जबकि इसी प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों में से करण पाठक ने भी जमानत अर्जी दाखिल की मगर दोनों की याचिका खारिज कर दी गई थी। इस पूरे मामले में आरोपी के वकील एन के ठाकुर ने बताया जब इस पूरे मामले में चालान पेश हो चुका है और इन आरोपियों की केवल गिरफ्तारी शेष बताई गई है तो उन्हें पुलिस रिमांड में लेने की कोई वजह नहीं बनती।
CG Crime : उन्होंने कहा कि न्यायालय के सामने उन्होंने पुलिस कस्टडी में आरोपियों को देने का विरोध किया था और आज आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, लेकिन कल इस मामले में फिर से सुनवाई होगी छावनी सीएसपी हरीश पाटिल ने बताया कि न्यायालय के समक्ष उन्होंने अपना पक्ष रखा था कि पुलिस को अभी आरोपियों से काफी पूछताछ करनी है, लेकिन आज उन्हें न्यायाधीश ने न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है और कल फिर वह इस बात को लेकर दोबारा अपील करेंगे।

