Top
Begin typing your search above and press enter to search.

CG Crime : नहर में मिले नग्न लाश का खुला राज, मां-बेटे ने बेरहमी से काटा प्रेमी का गला, पढ़ें पूरी खबर

पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

CG Crime : नहर में मिले नग्न लाश का खुला राज, मां-बेटे ने बेरहमी से काटा प्रेमी का गला, पढ़ें पूरी खबर
X

CG Crime : महासमुंद। जिले में ग्राम बेमचा की नहर में 11 सितंबर को मिली एक नग्न और क्षत-विक्षत लाश ने पूरे इलाके को सनसनी में डुबो दिया था। गला रेता, गुप्तांग कटा और चेहरा पत्थर से कुचला शव की पहचान 35 वर्षीय पिलेश्वर साहू के रूप में हुई। तीन दिनों की कड़ी तफ्तीश के बाद पुलिस ने इस क्रूर हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। आरोपी निकले देवकी बघेल 45 वर्ष और उसका बेटा सुरेश बघेल 21 वर्ष जिन्होंने अवैध संबंधों के जाल में फंसे पिलेश्वर की नृशंस हत्या की। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मुताबिक, पिलेश्वर साहू मूल रूप से थाना खल्लारी के पचेडा गांव का रहने वाला था। पांच साल पहले उसने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया था और देवकी बघेल के साथ अवैध संबंध बनाकर बेमचा में रहने लगा। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे-धीरे पिलेश्वर ने देवकी के घर पर राज जमाना शुरू कर दिया। पारिवारिक मामलों में दखलअंदाजी ने देवकी और उसके बेटे सुरेश को तंग कर दिया। गुस्से और बदले की आग में जलते मां-बेटे ने मिलकर हत्या की योजना रची।

जांच में खुलासा हुआ कि 9 सितंबर को देवकी ने पिलेश्वर को घर बुलाया। जैसे ही वह अंदर घुसा, सुरेश ने उसे रस्सी से चारपाई पर बांध दिया। चीखने से रोकने के लिए मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया। फिर सब्जी काटने वाले चाकू से गला रेत दिया। क्रूरता की हद पार करते हुए सुरेश ने मृतक का गुप्तांग काट डाला, जबकि देवकी ने पेचकस से आंख पर वार किया। पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर मुरुम का भारी पत्थर पटक दिया। आखिर में शव को घसीटते हुए नहर में फेंक दिया गया। यह साजिश इतनी सोची-समझी थी कि पुलिस को शुरू में कोई सुराग नहीं मिला।

लाश मिलने के बाद पुलिस ने तीन टीमों का गठन किया। पड़ताल में पता चला कि पिलेश्वर 8 सितंबर से गायब था और अक्सर देवकी के घर जाता था। परिजनों से शव की पहचान कराई गई। आरोपियों की निशानदेही पर चाकू, रस्सी, पेचकस और अन्य सामान जब्त हो गए। देवकी और सुरेश के खिलाफ धारा 103(1) (हत्या) और 238 (साक्ष्य नष्ट करने) के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। दोनों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।


Next Story
All Rights Reserved. Copyright @2019
Powered By Hocalwire