CG Crime : अंधेकत्ल की गुत्थी सुलझी, पत्नी और बच्चों की हत्यारा निकला पति, दो गिरफ्तार...
पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

CG Crime : रायगढ़। जिले के छाल थाना क्षेत्र के ग्राम कीदा में एक महिला और उसके दो बच्चों की बेरहमी से हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस जघन्य अपराध का मास्टरमाइंड मृतका का पति महेंद्र साहू 43 वर्ष निकला, जिसने अपने दोस्त भागीरथी राठिया 35 वर्ष को 5 डिसमिल जमीन और नकदी का लालच देकर इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
बता दें कि 22 मई को ग्राम कीदा के सरपंच सीताराम राठिया ने छाल थाना में सूचना दी कि महेंद्र साहू के घर से तेज बदबू आ रही है, जिससे किसी अनहोनी की आशंका थी। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल, एसडीओपी खरसिया प्रभात पटेल, छाल और घरघोड़ा पुलिस, साइबर सेल, एफएसएल, और डॉग स्क्वाड की संयुक्त टीम ने तत्काल कार्रवाई की। घर का दरवाजा तोड़ने पर खाट पर सुकांति साहू 35 वर्ष, उनके बेटे युगल 15 वर्ष और बेटी प्राची 12 वर्ष के सड़े-गले शव मिले, जिनके शरीर पर धारदार हथियार के गहरे घाव थे। शवों की स्थिति से स्पष्ट था कि हत्या कई दिन पहले हुई थी। छाल पुलिस ने तुरंत मर्ग कायम कर बीएनएस की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज किया।
पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के नेतृत्व में गठित संयुक्त जांच टीम ने मामले की गहराई से तफ्तीश की। जांच में मृतिका के पति महेंद्र साहू पर शक गहराया, क्योंकि गवाहों और मृतिका के मायके वालों ने बताया कि महेंद्र अक्सर सुकांति के साथ मारपीट करता था और अपने दोस्तों के साथ घर में शराब पीता था, जिसे सुकांति नापसंद करती थी। सख्त पूछताछ में महेंद्र और उसके दोस्त भागीरथी राठिया ने अपराध कबूल लिया। महेंद्र ने पत्नी के साथ बार-बार होने वाले झगड़ों से तंग आकर हत्या की साजिश रची और भागीरथी को 5 डिसमिल जमीन और नकदी का लालच दिया।
हत्या की योजना-
महेंद्र ने सुनियोजित तरीके से घर के दरवाजे की कुंडी को लोहे की रॉड से ढीला कर दिया ताकि भागीरथी आसानी से घर में प्रवेश कर सके। योजना के तहत महेंद्र सोमवार को गांव से बाहर चला गया। रात में सुनसान का फायदा उठाकर भागीरथी ने टांगी से पहले सुकांति और फिर उसके दोनों बच्चों युगल और प्राची की बेरहमी से हत्या कर दी।
पुलिस ने भागीरथी के बयान पर हत्या में प्रयुक्त टांगी और महेंद्र के बयान पर दरवाजा ढीला करने वाली लोहे की रॉड बरामद की। ई-साक्ष्य के तहत वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के साथ सबूत जुटाए गए। मामले में साजिश और एक से अधिक आरोपियों की संलिप्तता को देखते हुए बीएनएस की धारा 61(2) और 3(5) जोड़ी गई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।


