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CG Crime : शराब के नशे में अश्लील हरकत पड़ी भारी, दंपति ने पत्थर से कुचलकर युवक को उतारा मौत के घाट...

दोनों के खिलाफ धारा 103(1), 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया।

CG Crime : शराब के नशे में अश्लील हरकत पड़ी भारी, दंपति ने पत्थर से कुचलकर युवक को उतारा मौत के घाट...
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CG Crime : रायगढ़। लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बनेकेला में एक सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। 40 वर्षीय फागुलाल राठिया की बेरहमी से हत्या के मामले में रायगढ़ पुलिस ने चंद घंटों में ही आरोपियों को धर दबोचा। हत्या की वजह सामने आई शराब के नशे में की गई अश्लील हरकत, जिसने एक दंपति को इस कदर गुस्से में ला दिया कि उन्होंने पत्थर से कुचलकर युवक की जान ले ली।

CG Crime : बता दें कि रविवार की सुबह ग्राम बनेकेला में एक शव मिलने की खबर से गांव में दहशत फैल गई। मृतक की पहचान फागुलाल राठिया के रूप में हुई। घटना की सूचना पर तुरंत हरकत में आई पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। एसपी दिव्यांग पटेल के निर्देश पर एडिशनल एसपी आकाश मरकाम, एसडीओपी सिद्धांत तिवारी और थाना प्रभारी राजेश जांगड़े की टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए हत्या की गुत्थी सुलझा दी।

CG Crime : टूटी चूड़ियों और साइकिल ने खोला राज-
पुलिस को घटनास्थल से मृतक की साइकिल और कुछ दूरी पर टूटी कांच की चूड़ियां मिलीं, जो जांच का अहम सुराग बनीं। गांव के कार्तिक राम राठिया ने बताया कि शनिवार रात दुर्गा मंदिर में चैत्र नवरात्रि की बैठक हुई थी, जिसमें फागुलाल शामिल था। बैठक के बाद उसे रोहित कोरवा के साथ देखा गया था। इस सूचना पर पुलिस ने रोहित को हिरासत में लिया और पूछताछ में उसने अपनी पत्नी पंचमी के साथ मिलकर हत्या की बात कबूल कर ली।

CG Crime : नशे में अश्लील हरकत बनी मौत की वजह-
रोहित कोरवा और उसकी पत्नी पंचमी कोरवा ने बताया कि घटना की रात फागुलाल उनके घर आया था। खाना खाने के बाद उसने शराब के नशे में अश्लील हरकतें शुरू कर दीं और झगड़ा करने लगा। गुस्साए दंपति ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं माना तो दोनों ने उसे भेड़ीमुडा मार्ग की ओर खींच ले गए। वहां हाथ-मुक्कों से पिटाई के बाद एक बड़े पत्थर से उसके सिर और शरीर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों के बयान के आधार पर हत्या में इस्तेमाल हुआ पत्थर, खून से सने कपड़े और अन्य सबूत बरामद किए। दोनों के खिलाफ धारा 103(1), 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया।


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