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CG Crime: इंस्टाग्राम रील में ईयरगन से दिलदारी पड़ी महंगी, आरोपी दीदार अली गिरफ्तार

Dev Verma
CG Crime: इंस्टाग्राम रील में ईयरगन से दिलदारी पड़ी महंगी, आरोपी दीदार अली गिरफ्तार
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CG Crime: रायगढ़। सोशल मीडिया पर ईयरगन के साथ रील बनाकर पोस्ट करना एक युवक को भारी पड़ गया। रायगढ़ पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई कर आरोपी युवक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक वैधानिक कार्यवाही की है। एसएसपी शशि मोहन सिंह को कुछ दिन पूर्व इंस्टाग्राम पर अपनी एक युवक द्वारा गन के साथ रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने की सूचना पुलिस को मिली थी। वायरल वीडियो में युवक सार्वजनिक स्थान पर हथियार का प्रदर्शन करता दिखाई दे रहा था।

CG Crime: पुलिस के अनुसार, इस प्रकार का प्रदर्शन आमजन में भय और दहशत का माहौल उत्पन्न कर सकता है, जिसे कानून-व्यवस्था की दृष्टि से गंभीर माना गया। मामले को संज्ञान में लेते हुए एसएसपी ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी एवं एसडीओपी खरसिया प्रभात पटेल को संबंधित इंस्टाग्राम आईडी धारक की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

CG Crime: जांच के दौरान इंस्टाग्राम अकाउंट संचालक की पहचान वार्ड क्रमांक 09, पुरानी बस्ती खरसिया निवासी दीदार अली (33 वर्ष), पिता निषार अली के रूप में हुई। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि दीदार अली वर्तमान में धरमजयगढ़ के बेहरापारा क्षेत्र में अपने जीजा के घर रह रहा है। संबंधित वीडियो धरमजयगढ़ के एक सार्वजनिक मार्ग पर बनाया गया था।

CG Crime: इसके बाद टीआई अमित तिवारी के नेतृत्व में खरसिया एवं धरमजयगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम ने युवक को तलब कर पूछताछ की। पूछताछ में दीदार अली ने बताया कि वीडियो में प्रयुक्त हथियार छर्रावाला ईयरगन है, जिसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया कि भले ही ईयरगन के लिए लाइसेंस अनिवार्य न हो, लेकिन सार्वजनिक स्थान पर उसे खतरनाक हथियार की तरह प्रदर्शित करना तथा उसका वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करना शांति एवं कानून-व्यवस्था के लिए उचित नहीं है।

CG Crime: धरमजयगढ़ पुलिस ने सार्वजनिक स्थल पर हथियारनुमा वस्तु का प्रदर्शन कर दहशत का वातावरण निर्मित करने के आरोप में युवक के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 126 एवं 135(3) के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। साथ ही युवक को भविष्य में ऐसी गतिविधियों से दूर रहने की कड़ी समझाइश दी गई है।


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