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Calcutta High Court: आरजी कर केस: पीड़िता के माता-पिता की याचिका पर 21 मई को सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

Calcutta High Court

Calcutta High Court: कलकत्ता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह 21 मई को आरजी कर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर पीड़िता के माता-पिता की याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में मामले की दोबारा विस्तृत जांच कराने की मांग की गई है। पीड़िता के परिवार का कहना है कि इस जघन्य अपराध में एक से अधिक लोगों की संलिप्तता हो सकती है, इसलिए जांच का दायरा बढ़ाया जाना जरूरी है।


मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शम्पा सरकार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ करेगी। अदालत ने निर्देश दिया है कि जांच कर रही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और पीड़िता के माता-पिता दोनों की दलीलें 21 मई को सुनी जाएंगी। गौरतलब है कि इस मामले में सियालदह सेशन कोर्ट पहले ही आरोपी संजय रॉय को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुना चुका है।


यह घटना अगस्त 2024 में हुई थी, जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात एक पोस्ट-ग्रेजुएट महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद देशभर में भारी विरोध प्रदर्शन और आक्रोश देखने को मिला था।

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