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BJP MLA Raju Singh guilty: हर्ष फायरिंग मामले में BJP विधायक राजू कुमार सिंह दोषी करार, गिरफ्तारी के बाद सदस्यता पर संकट

BJP MLA Raju Singh guilty: हर्ष फायरिंग मामले में BJP विधायक राजू कुमार सिंह दोषी करार, गिरफ्तारी के बाद सदस्यता पर संकट
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BJP MLA Raju Singh guilty: नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को हर्ष फायरिंग के एक चर्चित मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने उन्हें गैर-इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी मानते हुए तुरंत हिरासत में लेने का आदेश दिया। फैसले के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

2018 की न्यू ईयर पार्टी से जुड़ा मामला

यह मामला 31 दिसंबर 2018 का है। दिल्ली के वसंत कुंज स्थित एक फार्महाउस में आयोजित न्यू ईयर पार्टी के दौरान राजू कुमार सिंह ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से हवाई फायरिंग की थी। इस दौरान गोली लगने से डॉ. अर्चना गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी।

पत्नी समेत तीन आरोपियों को राहत

अदालत ने इस मामले में विधायक की पत्नी रेनू सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। इसके अलावा राणा राजेश सिंह और रामेंद्र सिंह को भी पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण आरोपों से मुक्त कर दिया गया।

9 जून को तय होगी सजा

कोर्ट ने सजा पर सुनवाई के लिए 9 जून की तारीख निर्धारित की है। इसी दिन यह फैसला होगा कि दोषी करार दिए गए विधायक को कितनी सजा सुनाई जाएगी।


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