Bihari Mandir Corridor: वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंदिर फंड उपयोग की मंजूरी
Bihari Mandir Corridor: नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकार को वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के विकास के लिए मंदिर की धनराशि उपयोग करने की अनुमति मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को मंदिर ट्रस्ट की सावधि जमा राशि से कॉरिडोर के लिए पांच एकड़ भूमि खरीदने की छूट दी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अधिग्रहीत भूमि का पंजीकरण मंदिर के देवता के नाम पर होगा। यह फैसला सरकार की 500 करोड़ रुपये की कॉरिडोर विकास योजना को ध्यान में रखकर लिया गया।
Bihari Mandir Corridor: पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 नवंबर 2023 को सरकार की याचिका खारिज कर मंदिर फंड के उपयोग पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकार अपने खर्चे से कॉरिडोर बनाए। हालांकि, सरकार का तर्क था कि मंदिर फंड के उपयोग से ही कॉरिडोर मंदिर प्रबंधन के अधीन रहेगा।
Bihari Mandir Corridor: पांच एकड़ में प्रस्तावित यह कॉरिडोर काशी कॉरिडोर की तर्ज पर बनेगा। इसमें राधागोपाल, राधाबिहारी, केशव-जू और गौड़िया मठ जैसे आकर्षण होंगे। कॉरिडोर में 10 हजार श्रद्धालुओं के एक साथ दर्शन, विशाल प्रतीक्षालय, पेयजल, चिकित्सा सेवा, शिशु देखभाल और सामान-जूता घर की सुविधाएं होंगी। कॉरिडोर तीन हिस्सों में होगा। मंदिर क्षेत्र व परिक्रमा, 10,600 वर्ग मीटर का ऊपरी हिस्सा और 11,300 वर्ग मीटर का निचला हिस्सा। इसके लिए 276 दुकानें और मकान अधिग्रहीत होंगे।

