Top
Begin typing your search above and press enter to search.
ताजा खबर

MLA आरिफ मसूद को HC से बड़ा झटका, चुनावी याचिका रद्द करने की मांग खारिज, 24 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

हालांकि, कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद और सबूतों की जांच करने के बाद मसूद की याचिका को खारिज कर दिया ।

Vpb
MLA आरिफ मसूद को HC से बड़ा झटका, चुनावी याचिका रद्द करने की मांग खारिज, 24 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
X
भोपाल। राजधानी भोपाल की मध्य विधानसभा से कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। विधानसभा चुनाव में आरिफ मसूद के सामने बीजेपी से प्रत्याशी रहे ध्रुव नारायण सिंह की याचिका को रद्द करने वाली अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। शुक्रवार को आरिफ मसूद की मांग को खारिज करते हुए जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने ध्रुव नारायण की याचिका को सही बताया और इस पर आगे विचार करने की बात कही। अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी।


दरअसल भाजपा के पूर्व विधायक और मध्य विधानसभा से प्रत्याशी रहे ध्रुव नारायण सिंह ने विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद याचिका लगाई थी कि चुनाव के समय आरिफ मसूद ने चल रहे लोन सहित महत्वपूर्ण जानकारियाँ छिपाई थीं। याचिका में दावा किया गया है कि आरिफ मसूद ने अपने और अपनी पत्नी रूबीना मसूद के नाम पर लिए गए लगभग 65 लाख 38 हजार रुपए के लोन की जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी थी । याचिकाकर्ता ने इस आधार पर विधायक मसूद की विधायकी समाप्त करने और नए चुनाव कराए जाने की मांग की है। आरिफ मसूद ने इस चुनाव याचिका को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने तर्क दिया था कि यह याचिका नियमों के उल्लंघन के साथ दायर की गई है।

हालांकि, कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद और सबूतों की जांच करने के बाद मसूद की याचिका को खारिज कर दिया । याचिकाकर्ता ध्रुव नारायण के वकील गौरव तिवारी ने कोर्ट में तर्क दिया कि चुनाव याचिका को सही प्रक्रिया के तहत हाईकोर्ट रजिस्ट्रार से मंजूरी मिलने के बाद बेंच के सामने पेश किया गया था, इसलिए यह याचिका वैध है। कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए चुनाव याचिका पर आगे विचार करने का आदेश दिया।

Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Powered By Hocalwire