फकरे आलम/बैलाडीला -बचेली: अपराध कायमी के 12 घंटे के अंदर मोटर सायकल चोर राकेश कश्यप उर्फ तिरछी को चोरी किये हुए मोटर सायकल के साथ पकड़कर किरन्दुल पुलिस ने की कार्यवाही। दिनांक 16.09.2024 को आवेदक शेख नाजिम पिता श्री शेख करीम उम्र 25 वर्ष निवासी मेन मार्केट किरन्दुल, थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 16.09.2024 के प्रात: करीबन 08.00 बजे से 09.00 बजे के मध्य किसी अज्ञात चोर द्वारा घर अंदर रखे सुपर स्पलेंडर वाहन क्रमांक CG-18-K-8628 को घर का ताला तोड़कर वाहन को चोरी कर ले जाने की प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना किरन्दुल में अपराध क्रमांक 65/2024 धारा 303(2), 331 (1) बी.एन.एस. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना दौरान उक्त चोरी की पता साजी हेतु पुलिस अधीक्षक दन्तेवाडा श्री गौरव राय,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री स्मृतिक राजनाला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आर के वर्मन के निर्देशन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस किरन्दुल श्री कपिल चंद्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी किरन्दुल निरीक्षक प्रहलाद कुमार साहू के नेतृत्व मे ASI अनिल पामभोई, के. सीमाचलम, प्रधान आरक्षक नरेश मंडल का अलग अलग टीम गठित कर चोरी हुए मोटर सायकल की पता तलाश हेतु थाना किरन्दुल के अंदरूनी ग्राम, बचेली में पता तलाश हेतु रवाना किया गया था.
जो आरोपी पता तलाश दौरान बचेली क्षेत्र के सक्रिय चोर राकेश कश्यप उर्फ तिरछी पिता स्व. रमेश कश्यप उम्र 25 वर्ष निवासी हितावर माहरापारा, थाना कुआकोंडा हाल पुराना मार्केट शितला मंदिर के पास बचेली रात्रि करीबन 9.30 बजे नया बाजार स्थल किरन्दुल के पास घूमते हुए पाया गया जो पुलिस पार्टी को देखकर लुक छिप रहा था पुलिस पार्टी द्वारा राकेश कश्यप उर्फ तिरछी से पूछताछ करने पर मोटर सायकल को चोरी करना स्वीकार करते हए, मोटर सायकल को नया बाजार स्थल किरन्दुल के सामने श्मशान घाट में छिपाकर रखना बताने से मोटर सायकल को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध 35(1)(b)(ii) BNSS के तहत कार्यवाही की गई है। थाना बचेली में उक्त आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 67/2017 धारा 294,323,506 बी भादवि, 34/2018 धारा 309 भादवि, 44/2018 धारा 309 भादवि, 55/2018 धारा 323, 307 भादवि तथा 29/2017 धारा 107,116(3) द.प्र.सं., 07/46/2017 धारा 151, 107, 116(3) द.प्र.सं., 01/2018 धारा 107,116(3) द.प्र.सं., 26/2018 धारा 107,116 द.प्र.सं.,, 36/2018 धारा 107,116(3) द.प्र.सं., 05/45/20223 धारा 151, 107, 116(3) द.प्र.सं., 91/2023 धारा 107,116(3) द.प्र.सं. पंजीबद्ध होना पाया है। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक प्रहलाद कुमार साहू, सउनि. अनिल पामभोई, के. सीमाचलम, प्रधान आरक्षक नरेश मंडल, आरक्षक गुमान सिंह, रूकचंद नाग, धनंजय गंजीर की मत्वपूर्ण भूमिका रही।