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Baba Ramdev Sharbat Jihad: दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को 'शरबत जिहाद' टिप्पणी पर फिर लगाई फटकार, कहा - 'रामदेव पर किसी का काबू नहीं, अपनी ही दुनिया में रहते हैं'


Baba Ramdev Sharbat Jihad: नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ हमदर्द कंपनी के शरबत पर 'शरबत जिहाद' वाली विवादित टिप्पणी को लेकर एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने रामदेव को प्रथम दृष्टया अदालत के आदेश की अवमानना का दोषी माना और उनके खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है।
Baba Ramdev Sharbat Jihad: जस्टिस अमित बंसल की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान कहा, "बाबा रामदेव किसी के नियंत्रण में नहीं हैं और अपनी ही दुनिया में रहते हैं।" कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि 22 अप्रैल को दिए गए स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, रामदेव ने हमदर्द के उत्पादों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देते हुए एक वीडियो जारी किया, जो अदालत के आदेश का उल्लंघन है।
Baba Ramdev Sharbat Jihad: क्या है मामला?
हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया ने बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि फूड्स लिमिटेड के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में रामदेव द्वारा हमदर्द के शरबत के खिलाफ की गई 'शरबत जिहाद' टिप्पणी को विवादित और अपमानजनक बताया गया। कोर्ट ने पहले ही रामदेव को हमदर्द के उत्पादों के बारे में कोई भी बयान देने या वीडियो साझा करने से सख्ती से मना किया था।
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