Breaking News
बिग ब्रेकिंग: जोरहाट एयरबेस पर IAF का AN-32 प्लेन क्रैश, लैंडिंग के बाद दो हिस्सों में बंट गया विमान
NEET UG 2026 Re-exam: 21 जून को होने वाली NEET UG 2026 Re-exam से पहले बड़े बदलाव, परीक्षा अवधि बढ़ी
Create your Account
Azam Khan: आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, डुंगरपुर केस में मिली जमानत
Azam Khan: लखनऊ: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। रामपुर के चर्चित डुंगरपुर केस में एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दाखिल की थी। अपील के लंबित रहने तक जमानत की मांग को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत में हुई। 12 अगस्त को दोनों पक्षों की बहस के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था।
Azam Khan: इस केस में ठेकेदार बरकत अली, जिन्हें सात साल की सजा मिली थी, ने भी हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। उनकी जमानत अर्जी भी मंजूर कर ली गई। आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह और मोहम्मद खालिद ने पैरवी की।
Azam Khan: डुंगरपुर मामला क्या है?
अगस्त 2019 में रामपुर के गंज थाने में अबरार नामक व्यक्ति ने आजम खान, रिटायर्ड सीओ आले हसन खान और ठेकेदार बरकत अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अबरार ने आरोप लगाया कि दिसंबर 2016 में इन लोगों ने उनके साथ मारपीट, तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी दी थी। डुंगरपुर बस्ती में 12 मुकदमे लूट, चोरी और मारपीट की धाराओं में दर्ज हुए थे।
Related Posts
More News:
- 1. Share Market: RBI के फैसले के बाद शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव, सेंसेक्स-निफ्टी गिरकर बंद
- 2. MP News : मकान का कब्जा दिलाने की कीमत 75 हजार, रिश्वत लेते लेखापाल गिरफ्तार
- 3. Khan Sir: फायरिंग मामले में खान सर को बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर कोर्ट ने लगाई रोक
- 4. MP News : सरकारी क्वार्टर में फंदे पर लटका मिला आरक्षक का शव, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप
Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Popular post
Live News
Latest post
You may also like
Subscribe Here
Enter your email address to subscribe to this website and receive notifications of new posts by email.

