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asaram parole: आसाराम को मिली 17 दिन की पैरोल, यौन शोषण मामले में काट रहे आजीवन कारावास की सजा

asaram parole: राजस्थान उच्च न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम

asaram parole: राजस्थान उच्च न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम

 जोधपुर। asaram parole: राजस्थान उच्च न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को 17 दिन की पैरोल दी है। इसमें दो दिन यात्रा के लिए शामिल हैं, यानी वे 15 दिसंबर तक इलाज के लिए महाराष्ट्र के माधवबाग अस्पताल जा सकते हैं।


asaram parole: आसाराम फिलहाल जोधपुर के आरोग्यं अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। इससे पहले, 10 नवंबर को उन्हें जोधपुर के एक आयुर्वेदिक अस्पताल में 30 दिन की पैरोल दी गई थी, जो 30 नवंबर को खत्म हो गई। इसके बाद, उन्होंने महाराष्ट्र के पुणे स्थित माधवबाग अस्पताल में इलाज के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी थी।


asaram parole: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस दिनेश मेहता और विनीत माथुर की बेंच ने आसाराम को 15 दिसंबर से 17 दिन की पैरोल मंजूर की। इस दौरान आसाराम को जोधपुर स्थित सेंट्रल जेल नहीं जाना होगा और वे सीधे हवाई मार्ग से महाराष्ट्र के अस्पताल के लिए रवाना हो सकते हैं।


asaram parole: आसाराम पिछले कुछ वर्षों से पैरोल के लिए प्रयास कर रहे थे। सितंबर में उन्हें पहली बार पैरोल मिली थी, जब वह जोधपुर के एम्स अस्पताल में इलाज करा रहे थे। इस समय आसाराम का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण उन्हें इलाज की आवश्यकता है, जिसके लिए कोर्ट ने यह पैरोल दी है।

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