सुप्रीम कोर्ट में हिंडनबर्ग-अदाणी मामले में दायर आवेदन खारिज, शीर्ष कोर्ट में इस आधार पर दी गई थी चुनौती
हिंडनबर्ग-अदाणी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग और अदाणी समूह से जुड़े एक मामले में दायर आवेदन को खारिज कर दिया है। यह आवेदन सुप्रीम कोर्ट के एक वकील द्वारा दायर किया गया था, जिसमें 5 अगस्त, 2024 को शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार द्वारा उनके पिछले आवेदन को पंजीकृत करने से इनकार किए जाने के आदेश को चुनौती दी गई थी।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने वकील के उस आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसमें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को अदाणी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। वकील का दावा था कि सेबी को इस मामले पर अपनी अंतिम और निर्णायक रिपोर्ट पेश करनी चाहिए।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए वकील का आवेदन खारिज कर दिया। यह मामला अदाणी समूह पर हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों और इन आरोपों की जांच से संबंधित है, जो पिछले कुछ महीनों से विवादों और चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है।


