Uttar Pradesh Dry Day: उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों पर होने वाले चुनाव को देखते हुए प्रशासन ने शराब की बिक्री पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया है। इसके तहत 23 अक्टूबर को प्रदेश के 9 जिलों में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। वहीं, राजधानी लखनऊ में 23 से 27 अक्टूबर तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया गया है। प्रशासन का उद्देश्य चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना और मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है।

शराब की दुकानों के साथ बार और मॉडल शॉप भी रहेंगे बंद

प्रशासनिक निर्देशों के मुताबिक, निर्धारित अवधि के दौरान शराब की दुकानों के अलावा बार, मॉडल शॉप और सैन्य कैंटीन में भी शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। संबंधित विभागों और प्रतिष्ठान संचालकों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव के दौरान प्रतिबंधित क्षेत्रों में शराब की अवैध बिक्री रोकने के लिए पुलिस और आबकारी विभाग की टीमें निगरानी करेंगी।

लखनऊ में 23 से 27 अक्टूबर तक प्रतिबंध

राजधानी लखनऊ में जिला प्रशासन ने 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक शराब की बिक्री बंद रखने का निर्णय लिया है। इस अवधि में किसी भी प्रकार की शराब की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

MLC चुनाव को लेकर प्रशासन सतर्क

शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के विधान परिषद चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शराब की बिक्री पर रोक भी इसी व्यवस्था का हिस्सा है। संबंधित विभागों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमों का पालन कराने और किसी भी तरह की अवैध गतिविधि पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

शिक्षक और पंजीकृत स्नातक मतदाता करेंगे मतदान

विधान परिषद के इन निर्वाचन क्षेत्रों में सामान्य मतदाताओं के बजाय संबंधित क्षेत्र के पंजीकृत शिक्षक और पंजीकृत स्नातक मतदाता मतदान करते हैं। चुनाव की प्रक्रिया के दौरान प्रशासन की जिम्मेदारी मतदान केंद्रों पर व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने की होगी।

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