Raipur City News : रायपुर। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने नियमों की अनदेखी करने वाले बिल्डर के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। समृद्धि विहार परियोजना के प्रमोटर प्राइम डेव्हलपर्स पर 10 लाख रुपए का भारी-भरकम जुर्माना ठोका गया है। जांच में खुलासा हुआ कि बिल्डर ने बिना अनुबंध के खरीदारों से भू-संपदा लागत का 10 प्रतिशत से अधिक पैसा वसूल किया, जो रेरा अधिनियम, 2016 की धारा 13 का खुला उल्लंघन है।

Raipur City News : रेरा ने इस कार्रवाई को सख्त संदेश के तौर पर पेश करते हुए सभी प्रमोटरों को चेतावनी दी है कि वे अधिनियम के नियमों का पालन करें। प्राधिकरण ने खरीदारों से भी अपील की है कि वे केवल रेरा में पंजीकृत प्रोजेक्ट्स में ही निवेश करें, ताकि उनकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे। यह कदम रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।

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