Raipur City News : IPS रजनेश सिंह और रिटायर डीजी मुकेश गुप्ता को कोर्ट से बड़ी राहत, जांच एजेंसी ने पेश की खारिज रिपोर्ट...
Raipur City News : रायपुर। रिटायर डीजी मुकेश गुप्ता और आईपीएस रजनेश सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
By : Rohit Banchhor
Update: 2024-08-23 03:05 GMT
Raipur City News : रायपुर। रिटायर डीजी मुकेश गुप्ता और आईपीएस रजनेश सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ दर्ज अपराधिक मामलों में सीजेएम कोर्ट में एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) ने क्लोजर रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन आरोपों के आधार पर मामले दर्ज किए गए थे, वे अपराध घटित ही नहीं हुए हैं।
Raipur City News : बता दें कि भूपेश बघेल सरकार द्वारा दोनों अधिकारियों पर अवैध इंटरसेप्शन (गैरकानूनी तरीके से फोन कॉल्स की जासूसी) करने का मामला दर्ज किया गया था। इन प्रकरणों में मुकेश गुप्ता और रजनेश सिंह के खिलाफ गंभीर धाराएं प्रभावी की गई थीं। हालांकि, एसीबी और ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध शाखा) ने अब कोर्ट में कहा है कि इन धाराओं में अपराध दर्ज करने का अधिकार ही नहीं था।
Raipur City News : क्लोजर रिपोर्ट का निष्कर्ष
एसीबी की क्लोजर रिपोर्ट में कहा गया है कि बिना अनुमति इंटरसेप्शन का आरोप पूरी तरह से गलत और निराधार है। रिपोर्ट के अनुसार, जो भी इंटरसेप्शन हुआ, वह पूरी तरह से नियमों और विधिक अधिकारिता के तहत किया गया था। कोर्ट में एसीबी/ईओडब्ल्यू ने यह भी कहा कि नान मामले और आलोक अग्रवाल मामले में पहले ही प्रकरण का चालान पेश किया जा चुका था, और कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी। इसके बावजूद एसआईटी (विशेष जांच दल) का गठन किया गया और एफआईआर दर्ज की गई, जो कि न्यायालय के आदेश की अवहेलना थी।
Raipur City News : एसीबी की रिपोर्ट में क्या कहा गया
एसीबी द्वारा प्रस्तुत क्लोजर रिपोर्ट में कहा गया है कि इन एफआईआर को खारिज कर दिया जाए। रिपोर्ट में उल्लेख है कि दोनों एफआईआर के लिए अदालत में खारिज का पत्र क्रमांक 07/2019/पी-7447/2024 पेश किया गया है। इस पत्र में 5 जुलाई 2024 को कोर्ट में खारिज रिपोर्ट पेश कर दी गई थी, और अब कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए मुकेश गुप्ता और रजनेश सिंह को राहत दी है।