Raipur City News : छत्तीसगढ़ में शराब प्रेमियों और कारोबारियों के लिए बड़ी खबर, बार लाइसेंस सस्ता, अब एयरपोर्ट पर भी मिलेगा ‘हाई-फ्लाइंग’ अनुभव

इस फैसले से होटल, रेस्टोरेंट और क्लब संचालकों के लिए निवेश का बोझ कम होगा और नए उद्यमियों को बाजार में उतरने का मौका मिलेगा।

Update: 2026-02-14 09:02 GMT

Raipur City News : रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब कारोबार और आतिथ्य उद्योग को बड़ी राहत देते हुए बार लाइसेंस फीस और न्यूनतम बैंक गारंटी में उल्लेखनीय कटौती की घोषणा की है। नई आबकारी नीति के तहत 7 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बार लाइसेंस शुल्क 24 लाख रुपये से घटाकर 18 लाख रुपये कर दिया गया है। इस फैसले से होटल, रेस्टोरेंट और क्लब संचालकों के लिए निवेश का बोझ कम होगा और नए उद्यमियों को बाजार में उतरने का मौका मिलेगा।

सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश में पर्यटन, नाइटलाइफ और आतिथ्य सेक्टर को नई रफ्तार मिलेगी। कम लागत में लाइसेंस मिलने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम राजधानी के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा को लेकर उठाया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत अब एयरपोर्ट परिसर के भीतर बार संचालन की अनुमति दी गई है। अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट्स की तर्ज पर यात्री अब फ्लाइट से पहले या बाद में भोजन के साथ विदेशी मदिरा का आनंद ले सकेंगे। हालांकि यह सुविधा केवल उन्हीं रेस्टोरेंट्स को मिलेगी जिनके पास एयरपोर्ट अथॉरिटी का वैध NOC होगा।

नई नीति में अनुशासन और ब्रांड वैल्यू बनाए रखने के लिए कड़े प्रावधान भी जोड़े गए हैं। बार का संचालन समय सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक ही रहेगा। प्रीमियम श्रेणी (FL-3 और FL-4) में 750 रुपये से कम कीमत वाले क्वार्टर की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, जबकि अन्य बार्स में 1140 रुपये से कम कीमत की बोतल बेचना भी अनुमति नहीं होगी। यह नई दरें और नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। इसके बाद पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण और नए लाइसेंस इसी संशोधित शुल्क संरचना के तहत जारी किए जाएंगे। सरकार के इस फैसले को जहां कारोबारी वर्ग राहत के तौर पर देख रहा है, वहीं इसे प्रदेश में आधुनिक सुविधाओं और बढ़ते राजस्व की दिशा में एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है।

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