Raipur City News : रायपुर। कोल लेवी और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत प्राप्त 6 आरोपियों निलंबित आईएएस रानू साहू, सौम्या चौरसिया, समीर बिश्नोई, रजनीकांत तिवारी, संदीप नायक और चंद्रप्रकाश जायसवाल को कल 31 मई 2025 को जेल से रिहा किया जाएगा। बचाव पक्ष के वकील फैज़ल रिजवी ने बताया कि कागजी कार्रवाई में देरी के कारण जेल प्रशासन ने आज रिहाई की अनुमति नहीं दी। हालांकि, सूर्यकांत तिवारी और निखिल चंद्राकर को डीएमएफ घोटाले के मामले में जेल में ही रहना होगा, क्योंकि उन्हें इस मामले में जमानत नहीं मिली है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 मई 2025 को इन 6 आरोपियों को सख्त शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी थी, जिसमें छत्तीसगढ़ में रहने पर रोक और जांच में सहयोग जैसे निर्देश शामिल हैं। कोल स्कैम में 570 करोड़ रुपये की अवैध वसूली और डीएमएफ घोटाले में 90 करोड़ रुपये से अधिक की अनियमितताओं का खुलासा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्लयू) की जांच में हुआ था। यह रिहाई जमानत की शर्तों के पालन और जांच की प्रगति पर निर्भर करेगी, जबकि सूर्यकांत तिवारी और निखिल चंद्राकर की रिहाई पर अभी संशय बरकरार है।

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