मुंबई। Saif Ali Khan: बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को 29 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि क्या आपकी कोई शिकायत है, इसके जवाब में पुलिस ने आरोपी की कस्टडी को बढ़ाने की मांग की। दरअसल, फॉरेन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि आरोपी बांग्लादेश का निवासी है।

Saif Ali Khan: कुछ चीजें रिकवर करना बाकी

पुलिस ने बताया कि गुनाह के दौरान आरोपी ने जो गमछा इस्तेमाल किया था, उसे रिकवर करना बाकी है, साथ ही जिस जूते का उपयोग आरोपी ने किया था, उसे भी रिकवर करना बाकी है। इसलिए पुलिस कोर्ट में 7 दिन की कस्टडी मांगी। इस मामले में पुलिस को सीसीटीवी के आधार पर आरोपी के चेहरे का फेशियल रिकग्निशन कराना है।

Saif Ali Khan: आरोपी के वकील ने किया पुलिस कस्टडी का विरोध

सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील संदीप शेरखाने ने पुलिस कस्टडी का विरोध किया। वकील ने कहा कि सभी के बयान दर्ज हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज भी मिल गया है। आरोपी के वकील ने कोर्ट में बताया कि मोबाइल से लेकर सभी चीजें रिकवर हो चुकी हैं। आरोपी के वकील ने कहा कि पिछली बार टेरर एंगल दिखाया गया था।

बांग्लादेशी बोला, सेक्शन 109 केस में पुलिस ने नहीं जोड़ा। पीड़ित के परिवार को भी इस घटना की सूचना तुरंत नहीं दी गई। बता दें कि पुलिस को कस्टडी दी जाए, इसके लिए पुलिस कोर्ट में कोई वाजिब जवाब नहीं दे पाई।