Dry Day on Holi : रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने होली पर्व को लेकर अहम फैसला लिया है। 4 मार्च 2026 को पूरे प्रदेश में शुष्क दिवस (ड्राई डे) घोषित किया गया है। इस दिन देशी-विदेशी मदिरा की सभी फुटकर दुकानें, बार और शराब से संबंधित अन्य प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगे।

राजधानी रायपुर से जारी निर्देश में छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने सभी जिला आबकारी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय कर कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने के लिए विशेष सतर्कता बरती जाएगी।

सरकार का कहना है कि यह कदम होली के दौरान सामाजिक शांति, सुरक्षा और सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि त्योहार सुरक्षित और जिम्मेदारी के साथ मनाया जा सके। प्रदेशवासियों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण और संयमित ढंग से होली का उत्सव मनाएं।

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