Cyber ​​Fraud: गूगल अपडेट के नाम पर लिंक भेजकर मोबाइल हैक, ठेकेदार से 1.99 लाख की ठगी

Cyber ​​Fraud: दुर्ग-भिलाई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में साइबर फ्राड का एक नया मामला सामने आया है, जिसमें साइबर अपराधियों ने 'गूगल अपडेट' के नाम पर ठेकेदार के बैंक खाते से 1.99 लाख रुपए की ठगी की है। ठगों ने मोबाइल हैक कर खाते में जमा रकम निकाल ली।

Update: 2026-05-29 11:34 GMT

Cyber ​​Fraud: दुर्ग-भिलाई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में साइबर फ्राड का एक नया मामला सामने आया है, जिसमें साइबर अपराधियों ने 'गूगल अपडेट' के नाम पर ठेकेदार के बैंक खाते से 1.99 लाख रुपए की ठगी की है। ठगों ने मोबाइल हैक कर खाते में जमा रकम निकाल ली। पीड़ित की शिकायत पर मोहन नगर थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Cyber ​​Fraud: पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शंकर नगर दुर्ग निवासी महेंद्र कुमार देशलहरा (36) ठेकेदारी का काम करते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि 22 मई 2026 को उनके मोबाइल पर 'गूगल अपडेट' से संबंधित एक मैसेज आया था। इसे सामान्य सिस्टम अपडेट समझकर उन्होंने मैसेज खोल दिया।

Cyber ​​Fraud: मैसेज खोलते ही मोबाइल फोन हैक

सेज खोलते ही उनका मोबाइल फोन असामान्य तरीके से काम करने लगा। फोन के कई सिस्टम अचानक बंद हो गए। मोबाइल हैंग होने लगा। इसी दौरान साइबर ठगों ने उनके बैंक खाते तक पहुंच बना लेते हुए वारदात को अंजाम दिया।

Cyber ​​Fraud: दो दिनों में तीन बार में निकली रकम

पीड़ित के अनुसार, 22 मई को सुबह करीब 11:30 बजे उनके बंधन बैंक खाते से 94,999 रुपए निकाले गए। इसके ठीक एक मिनट बाद सुबह 11:31 बजे 5,001 रुपए ट्रांसफर हो गए। अगले दिन, 23 मई को शाम करीब 4 बजे फिर 99,500 रुपए खाते से निकाल लिए गए।

इस तरह कुल 1,99,500 रुपए की ठगी हुई। महेंद्र कुमार ने बताया कि ठगी के दौरान उनका मोबाइल पूरी तरह से उनके नियंत्रण से बाहर हो गया था। कोई भी सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था।

Cyber ​​Fraud: बैंक सहित साइबर हेल्पलाइन में शिकायत

लगातार रकम कटने के बाद पीड़ित ने पहले बैंक, साइबर हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद उन्होंने मोहन नगर थाना पहुंचकर लिखित आवेदन दिया। शिकायत के साथ बैंक खाते की डिटेल, साइबर कंप्लेन की कॉपी भी पुलिस को सौंपी गई है।

पुलिस ने प्रारंभिक जांच में मामला साइबर फ्रॉड का पाए जाने पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत केस दर्ज कर मामले को जांच में लिया है।

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