रायपुर। छत्तीसगढ़ में मॉल और व्यावसायिक परिसरों में जाने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने पार्किंग शुल्क वसूली को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए मॉल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में ग्राहकों से पार्किंग के नाम पर शुल्क लेने के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश को बरकरार रखा है। आयोग के इस फैसले के बाद पार्किंग शुल्क वसूली को लेकर उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।


अंबुजा मॉल पार्किंग शुल्क विवाद से जुड़ा मामला

यह मामला रायपुर के अंबुजा मॉल में पार्किंग शुल्क वसूली से जुड़ा हुआ है। पार्किंग शुल्क लेने के खिलाफ अधिवक्ता अंजिनेश शुक्ला ने रायपुर जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता फोरम ने मॉल प्रबंधन की ओर से पार्किंग शुल्क वसूली को गलत माना था और इस पर रोक लगाने का आदेश दिया था।


मॉल प्रबंधन की अपील हुई खारिज

जिला उपभोक्ता फोरम के फैसले को चुनौती देते हुए अंबुजा मॉल प्रबंधन ने छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील दायर की थी। राज्य आयोग ने मामले की सुनवाई के बाद जिला फोरम के आदेश को सही ठहराया और मॉल प्रबंधन की याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही पार्किंग शुल्क वसूली पर रोक का रास्ता साफ हो गया।


ग्राहकों को नहीं देना होगा अलग से पार्किंग चार्ज

आयोग के फैसले के बाद मॉल और व्यावसायिक परिसरों में खरीदारी या अन्य काम से पहुंचने वाले ग्राहकों से पार्किंग शुल्क लेने पर रोक लागू होगी। इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलेगी, जिन्हें अब तक मॉल परिसर में वाहन खड़ा करने के लिए अलग से भुगतान करना पड़ता था।


उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ा अहम फैसला

अधिवक्ता अंजिनेश शुक्ला ने इस फैसले को आम उपभोक्ताओं के हित में महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से मॉल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में पार्किंग शुल्क को लेकर उपभोक्ताओं की शिकायतें सामने आती रही हैं। राज्य उपभोक्ता आयोग के इस निर्णय को उपभोक्ता अधिकारों की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।


पार्किंग शुल्क को लेकर लंबे समय से था विवाद

मॉल और व्यावसायिक परिसरों में पार्किंग शुल्क को लेकर देशभर में समय-समय पर विवाद सामने आते रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के इस फैसले से प्रदेश में पार्किंग शुल्क वसूली को लेकर एक महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट हुई है।

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