CG News : बलौदाबाजार। जिले में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रशासन ने तीन आदतन अपराधियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुलदीप शर्मा ने पुलिस अधीक्षक गौरव राय से मिले प्रतिवेदन और जांच रिपोर्ट के आधार पर तीनों को एक वर्ष के लिए जिले से बाहर रहने का आदेश जारी किया है।

जिला बदर किए गए लोगों में सिटी कोतवाली थाना बलौदाबाजार क्षेत्र के ग्राम करहीबाजार निवासी अशोक अंजान, थाना कसडोल क्षेत्र के ग्राम कटगी निवासी संतोष थवाईत और इसी गांव के भागवत थवाईत शामिल हैं।

जारी आदेश के मुताबिक, तीनों को एक वर्ष की अवधि तक बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के साथ-साथ सीमावर्ती जिलों की सीमा से बाहर रहना होगा। इनमें बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, महासमुंद, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, सक्ती, बेमेतरा और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले शामिल हैं।

यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 3 एवं 5(ख) के तहत की गई है। आदेश में तीनों को आदेश जारी होने के 24 घंटे के भीतर संबंधित जिलों की सीमाओं से बाहर जाने के निर्देश दिए गए हैं। 

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