CG News : मनेंद्रगढ़। छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ में चर्चित करण राठौर हत्याकांड मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। न्यायालय ने हत्या के मामले में दोषी पाए गए सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही बलवा के अपराध में सभी सात दोषियों को दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है। न्यायालय ने दोषियों पर कुल 10,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

मंदिर के सामने हुई थी करण राठौर की हत्या

यह घटना 5 सितंबर 2025 की है, जब मनेंद्रगढ़ की बताशा लाइन स्थित हनुमान मंदिर के सामने करण राठौर की हत्या कर दी गई थी। इस वारदात के बाद क्षेत्र में काफी चर्चा हुई थी। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने सात आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

सात आरोपियों को आजीवन कारावास

हत्याकांड में रितिक मिश्रा, सचिन जैन और राशिद खान सहित कुल सात आरोपियों को दोषसिद्ध ठहराया गया है। न्यायालय ने हत्या के अपराध में सभी को उम्रकैद और बलवा के मामले में दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा कुल 10,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

मृतक के माता-पिता को प्रतिकर देने का आदेश

न्यायालय ने मृतक करण राठौर के माता-पिता को 10 हजार रुपये प्रतिकर देने का आदेश दिया है। वहीं, आरोपी प्रभात सोंधिया उर्फ रवि को भारतीय न्याय संहिता की धारा 249 के तहत लगाए गए आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया है।

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