CG News : खाद-बीज कारोबार में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा, 3 पर FIR और 3 गोदाम सील
रायपुर में औचक जांच के दौरान बिना प्राधिकार कारोबार और एक्सपायरी कीटनाशक मिले, 9 संस्थानों की बिक्री पर भी प्रतिबंध
CG News : रायपुर। किसानों को उपलब्ध कराए जाने वाले खाद, बीज और कीटनाशकों के कारोबार में अनियमितता पाए जाने पर कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बिना प्राधिकार पत्र कारोबार करने, एक्सपायरी कीटनाशक रखने और भंडारण में नियमों की अनदेखी के मामले सामने आए हैं।
कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर राज्य और जिला स्तरीय संयुक्त जांच दल ने जिले के अलग-अलग कृषि प्रतिष्ठानों और गोदामों का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान तीन व्यापारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जबकि 9 संस्थानों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा 3 गोदाम सील किए गए और एक प्रतिष्ठान को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
जांच में मेसर्स पुलकित बायोफर्टिलाइजर, हरियाणा और रविन्द्र कुमार मित्तल द्वारा बिना प्राधिकार पत्र के बीज और उर्वरक का कारोबार किए जाने की बात सामने आई। इसके अलावा कई अन्य संस्थानों में अलग-अलग अनियमितताएं मिलने पर बिक्री प्रतिबंध और नोटिस की कार्रवाई की गई।
निरीक्षण के दौरान कुछ गोदामों में भंडारण से संबंधित बॉक्स, स्टीकर और सील जैसी सामग्री भी मिली। वहीं निरीक्षण में सहयोग नहीं करने पर आरडी इंटरप्राइजेस और डीसी इंटरप्राइजेस के विक्रय केंद्रों को भी सील किया गया।
कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, संबंधित व्यापारियों से स्पष्टीकरण मिलने के बाद नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। उर्वरक संबंधी अनियमितताओं पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, जबकि कीटनाशक संबंधी मामलों में कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियम 1971 के तहत कार्रवाई की जाएगी।