CG Crime : बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शादी का भरोसा दिलाकर एक महिला से शारीरिक शोषण और लाखों रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पति की मौत के बाद आरोपी ने महिला और उसके तीन बच्चों को अपनाने का वादा किया। इसी भरोसे के आधार पर उसने महिला से करीब 20 से 22 लाख रुपये ले लिए और बाद में संपर्क तोड़कर फरार हो गया। शिकायत के बाद सरकंडा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को दुर्ग जिले के धमधा से गिरफ्तार कर लिया है।

पति की मौत के बाद दोबारा बढ़ाई नजदीकियां

पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, पीड़िता के पति की सितंबर 2025 में मौत हो गई थी। इसके बाद उसके पूर्व परिचित मनोज कुमार यादव ने महिला से दोबारा संपर्क किया। आरोप है कि मनोज ने उससे शादी करने और उसके तीनों बच्चों को अपनाने का भरोसा दिलाया। महिला का आरोप है कि शादी का वादा करके आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

मकान खरीदने के नाम पर लिए लाखों रुपये

शिकायत के अनुसार, आरोपी ने पामगढ़ में मकान खरीदने और अन्य जरूरतों का हवाला देकर महिला से रुपये मांगे। भरोसा करके महिला ने अपने बैंक खातों और बीमा से रकम निकाली। आरोपी को नकद के अलावा PhonePe के माध्यम से भी पैसे ट्रांसफर किए गए। पीड़िता के मुताबिक, इस तरह आरोपी ने उससे करीब 20 से 22 लाख रुपये ले लिए। रकम मिलने के बाद उसने महिला से संपर्क बंद कर दिया और मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिया। बाद में शादी करने से भी इनकार कर दिया।

साइबर सेल की मदद से धमधा पहुंची पुलिस

आरोपी के फरार होने के बाद महिला ने सरकंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और साइबर सेल की मदद से आरोपी की लोकेशन का पता लगाया। उसकी लोकेशन दुर्ग जिले के धमधा में मिलने पर पुलिस टीम ने वहां दबिश देकर उसे हिरासत में ले लिया।

पूछताछ में रकम लेने की बात स्वीकारने का दावा

पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी ने महिला से पैसे लेने की बात स्वीकार की। पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक, उसने रकम का इस्तेमाल अपने और परिवार के खर्चों, सोने के जेवर छुड़ाने तथा निजी जरूरतों के लिए किया। पुलिस ने आरोपी के पास से लेनदेन में इस्तेमाल बैंक एटीएम कार्ड, ऋण से संबंधित दस्तावेज और वीवो कंपनी का मोबाइल फोन जब्त किया है।

BNS की धाराओं में मामला दर्ज

पुलिस ने आरोपी मनोज कुमार यादव (30), निवासी धनगांव, थाना पामगढ़, जिला जांजगीर-चांपा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 और 318(4) के तहत मामला दर्ज किया है। उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। पुलिस मामले से जुड़े वित्तीय लेनदेन और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है।

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