Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के स्कूलों में गायत्री-सरस्वती मंत्र आदेश के खिलाफ याचिका खारिज

Chhattisgarh News: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में गायत्री मंत्र और सरस्वती मंत्र के मंत्रोच्चार संबंधी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया है।

Update: 2026-07-02 12:43 GMT

Chhattisgarh News: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में गायत्री मंत्र और सरस्वती मंत्र के मंत्रोच्चार संबंधी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभी तक रिकॉर्ड पर ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित हो सके कि संबंधित आदेश का स्कूलों में वास्तविक रूप से पालन कराया जा रहा है। ऐसे में इस स्तर पर न्यायालय के हस्तक्षेप का आधार नहीं बनता।

Chhattisgarh News: यह याचिका पूर्व वक्फ बोर्ड अध्यक्ष अब्दुल सलमान रिज़वी की ओर से दायर की गई थी। याचिका में राज्य शासन के आदेश को संविधान के प्रावधानों के विपरीत बताते हुए इसे निरस्त करने की मांग की गई थी।  याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता डॉ. अमीर खान ने बताया कि सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा कि फिलहाल यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि राज्य सरकार के आदेश का पालन स्कूलों में शुरू हो चुका है। इसलिए इस समय अंतरिम राहत या हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता।

Chhattisgarh News: हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ता को भविष्य में दोबारा याचिका दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी स्कूल में आदेश के पालन के ठोस साक्ष्य, जैसे वीडियो, फोटो या अन्य दस्तावेज उपलब्ध होते हैं, तो उन्हें रिकॉर्ड पर प्रस्तुत कर नई याचिका दाखिल की जा सकती है।

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