CG News : रायपुर। रायपुर जिले के बीरगांव नगर निगम ने जानवरों के प्रति बढ़ती क्रूरता को देखते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अब से, जानवरों को मारने पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


CG News : नगर निगम ने हाल के महीनों में जानवरों के साथ हो रही क्रूरता की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए यह फैसला लिया है। बीरगांव नगर निगम के आयुक्त बृजेश सिंह क्षत्रिय ने बताया कि पशु सुरक्षा अधिनियम के तहत जानवरों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


CG News : नगर निगम ने इस आदेश को लागू करने के लिए विशेष व्यवस्था की है। निगमकर्मी अब गाड़ियों में स्पीकर लगाकर गायों और कुत्तों को चोट न पहुंचाने की अपील कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, स्थानीय लोगों से मिली जानवरों के चोटिल होने की सूचनाओं के आधार पर निगम की टीम त्वरित सहायता के लिए पहुंच रही है।


CG News : पिछले कुछ समय से छत्तीसगढ़ में पशु क्रूरता के मामलों में वृद्धि देखने को मिली है, जिसमें कुत्ते, गाय और लंगूरों तक को निशाना बनाया गया है। इस नई पहल के जरिए बीरगांव नगर निगम ने जानवरों के प्रति समाज में संवेदनशीलता और जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया है।
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