CG News : रायपुर। छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी को रोकने के लिए पुलिस अधिकारी (डीजीपी) अशोक जुनेजा ने गौवंश और दुधारु पशुओं के अनाधिकृत परिवहन, वध, और मांस की बिक्री को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। इस नए आदेश के अनुसार, तस्करी में पकड़े जाने पर सजा के रूप में 7 साल की कारावास और 50,000 रुपये का जुर्माना भी होगा। इस पर डिप्टी सीएम गृह विजय शर्मा ने यह बयान दिया कि अब छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी से लड़ा जाएगा।

आदेश जारी...

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