CG News : रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने 26 अगस्त 2024 को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर राज्य भर में शुष्क दिवस घोषित किया है। इस दिन सभी जिलों में स्थित देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, रेस्टोरेंट-बार, होटल-बार, क्लब आदि प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहेंगे।


CG News : आबकारी विभाग के आदेश के अनुसार, 26 अगस्त को किसी भी प्रकार की मदिरा की बिक्री या परोसने की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध केवल लाइसेंसी प्रतिष्ठानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गैर-लाइसेंसीकृत जगहों पर भी शराब की बिक्री या परोसने पर सख्त रोक रहेगी। इस निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें मदिरा का जब्तीकरण और दोषियों पर आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे।


CG News : शासन ने जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, अवैध मदिरा की बिक्री पर नजर रखने के लिए जिला कार्यालयों, संभागीय और राज्य स्तरीय उड़दस्ता और विशेष जांच दल गठित किए जाएंगे। ये दल जिलों में स्थित शराब के अवैध संकलन स्थलों की जांच करेंगे।
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