नई दिल्ली: दिल्ली के गुरुद्वारा पुल बंगश के पास 1 नवंबर 1984 को हुई सिखों की हत्या के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। टाइटलर ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए न्यायालय में अपना पक्ष मजबूती से रखने का संकल्प किया है।

राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई और साक्ष्य दर्ज करने के लिए 3 अक्टूबर की तारीख तय की है। 30 अगस्त को अदालत ने टाइटलर के खिलाफ आरोप तय किए थे, जिसमें हत्या और दंगों को उकसाने के गंभीर आरोप शामिल हैं।

जगदीश टाइटलर ने अपने बयान में कहा कि वे निर्दोष हैं और कोर्ट में अपने आरोपों का जवाब देंगे। इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख और ट्रायल की मांग ने इस केस की गंभीरता को और बढ़ा दिया है। दिल्ली में यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में है, और इसके परिणाम पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
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