Mumbai local train blast case : 2006 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट के सभी 12 आरोपी बरी, 189 लोगों की गई थी जान
- Pradeep Sharma
- 21 Jul, 2025
Mumbai local train blast case : मुंबई। 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी 11 दोषियों को बरी कर दिया है। ये फैसला जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस एसजी चांडक की खंडपीठ ने सुनाया।
Mumbai local train blast case : मुंबई। 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी 11 दोषियों को बरी कर दिया है। ये फैसला जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस एसजी चांडक की खंडपीठ ने सुनाया। इस केस में कुल 12 आरोपियों को पहले निचली अदालत ने दोषी ठहराया था, जिनमें से 5 को फांसी और 7 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।
हालांकि, हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान 11 दोषियों को बरी कर दिया गया है, जबकि एक आरोपी की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। सूत्रों के अनुसार, इस साल जनवरी महीने में इस प्रकरण की अंतिम सुनवाई पूरी हो गई थी, जिसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। इन ब्लास्ट में 189 लोगों की गई थी जान 2006 में हुए इस भीषण बम धमाके में मुंबई की लोकल ट्रेनों में सात स्थानों पर विस्फोट हुए थे, जिसमें 189 लोगों की जान गई थी और 824 लोग घायल हुए थे।
इस मामले में साल 2015 में स्पेशल कोर्ट ने कुल 12 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जिनमें से 5 को फांसी और 7 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। जिन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी उनमें मोहम्मद फैसल शेख, एहतशाम सिद्धीकी, नवेद हुसैन खान, आसिफ खान और कमल अंसारी शामिल थे। कमल अंसारी की COVID‑19 के कारण 2022 में जेल में ही मृत्यु हो गई थी।

