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नगालैंड और अरुणाचल में अफस्पा की मियाद 6 महीने बढ़ी, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
नई दिल्ली/मणिपुर: केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने मणिपुर, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (अफस्पा) को अगले छह महीनों के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। मणिपुर में यह कानून पूरे राज्य में लागू होगा, सिवाय 13 पुलिस थाना क्षेत्रों के। अरुणाचल प्रदेश के तीरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों के साथ-साथ तीन पुलिस थाना क्षेत्रों में भी अफस्पा प्रभावी रहेगा। नगालैंड में आठ जिलों और पांच अन्य जिलों के 21 पुलिस थाना क्षेत्रों में यह अधिनियम लागू किया गया है। यह विस्तार 1 अप्रैल 2025 से छह महीने तक जारी रहेगा, जब तक इसे पहले वापस न लिया जाए।
गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया कि मणिपुर में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया। हालांकि, इंफाल, लाम्फाल, सिटी, सिंगजामी, पाटसोई, वांगोई, पोरोम्पट, हिंगांग, इरिलबुंग, थौबल, बिष्णुपुर, नाम्बोल और काकचिंग पुलिस थानों के क्षेत्रों को इससे छूट दी गई है।
नगालैंड में दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिर, नोकलाक, फेक और पेरेन जिलों में अफस्पा लागू रहेगा। साथ ही कोहिमा और मोकोकचुंग जिले के कुछ चुनिंदा पुलिस थाना क्षेत्रों को भी 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा स्थिति को देखते हुए यह कदम उठाया है। यह अधिनियम सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार प्रदान करता है, जिसके तहत वे अशांत क्षेत्रों में तलाशी, गिरफ्तारी और अन्य कार्रवाइयां कर सकते हैं।
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