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7th November declared as public and general holiday for voting
7th November declared as public and general holiday for voting

मतदान के लिए 07 नवम्बर को सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित

जगदलपुर: कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के. द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट) 1881 के तहत जिला बस्तर के अंतर्गत समाहित निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित शासकीय संस्थानों तथा कार्यालयों के लिए 07 नवम्बर 2023 दिन मंगलवार को मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

इसके साथ ही विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 समय अनुसूची (कार्यक्रम) में अंकित अनुसार निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए जिला बस्तर अंतर्गत समाहित निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित शासकीय संस्थानों एवं कार्यालयों के लिए 07 नवम्बर 2023 दिन मंगलवार को मतदान करने के लिए सामान्य अवकाश का दिन भी रहेगा।