रायपुर। CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने कॉलोनाइजर एक्ट में बदलाव किया है। बुधवार शाम सरकार की ओर से जारी अधिसूचना जारी की गई है। जारी अधिसूचना में आर्थिक रुप से कमजोर (EWS) और गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वालों के लिए आरक्षित जमीन और मकान के मापदंड में बदलाव किया है।
देखें आदेश-


