Breaking News
Image Ad
In the assembly elections, the elderly and disabled will be able to vote from home, the Election Commission said,,,,,
In the assembly elections, the elderly and disabled will be able to vote from home, the Election Commission said,,,,,

Assembly elections 2023 : विधानसभा चुनाव में बुजुर्ग और दिव्यांग घर से कर सकेंगे मतदान, निर्वाचन आयोग ने बताया कि

Image Ad

Assembly elections 2023 : विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग कई तरह के प्रयोग किया जा रहे है, मध्यप्रदेश की आगामी विधानसभा चुनाव में से मतदान का प्रतिशत बढ़ाने निर्वाचन आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। मध्य प्रदेश में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव (Assembly elections) में भारत निर्वाचन आयोग कई नए प्रयोग करने जा रहा है।

Assembly elections 2023 : मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया है कि विधानसभा चुनाव में बुजुर्ग और दिव्यांग घर से ही मतदान कर सकेंगे। वहीं, आपराधिक छवि के उम्मीदवार को स्वयं और राजनीतिक दल को सूचना जारी करनी होगी।राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के सिलसिले में भारत निर्वाचन आयोग का दल तीन दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश आया।

Assembly elections 2023 : इस प्रवास के दौरान चुनाव आयोग ने जहां राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से चर्चा की।वहीं, प्रशासनिक अमले से भी चुनावी तैयारी का ब्यौरा हासिल किया। साथ ही मतदान केंद्रों पर सुविधाएं मुहैया करने की विस्तार से जानकारी ली।

Assembly elections 2023 : राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजीव कुमार ने चुनाव में बुजुर्गों, युवाओं और महिलाओं पर खास जोर दिए जाने का जिक्र करते हुए बताया कि आगामी 2023 विधानसभा चुनाव में बुजुर्ग और दिव्यांगों को घर से ही मतदान करने की विशेष सुविधा दी जा रही है। इसके लिए 12-डी फॉर्म भरना होगा।

Assembly elections : 2023 जानकारी के अनुसार नामांकन के पांच दिन के भीतर अगर यह फॉर्म भरा जाएगा तभी आयोग की टीम उनके पास घर जाकर मतदान कराएगी और वह मतदान निष्पक्ष रहे वोट की गोपनीय बनी रहे, इसके लिए उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। उसकी सूचना सभी राजनीतिक दलों को दी जाएगी।

उम्मीदवारों के बारे में जानने का हक मतदाताओं हक

Assembly elections 2023 : चुनाव में राजनीतिक दल आपराधिक छवि के लोगों को भी मैदान में उतार देते हैं, ऐसे उम्मीदवारों के बारे में जानने का हक मतदाताओं का है इसीलिए चुनाव आयोग एक नई व्यवस्था कर रहा है, जिसके तहत अगर उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड है तो उसे अपने क्षेत्र में तीन बार प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी प्रसारित करना होगा, जिसमें उसे यह बताना होगा कि उस पर इस तरह के प्रकरण दर्ज हैं।

आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार पर निर्वाचन आयोग का सवाल

Assembly elections 2023 : आपराधिक छवि वाले मतदाता के लिए निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि राजनीतिक दल को भी यह प्रकाशित करना पड़ेगा और बताना होगा कि उनको आपराधिक पृष्ठभूमि का उम्मीदवार ही क्यों चुनना पड़ा, उन्हें बताना पड़ेगा क्या उसे क्षेत्र में कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं मिला है और उसने आपराधिक छवि के व्यक्ति को उम्मीदवार क्यों बनाया। राजीव कुमार ने बताया कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाने और मतदान केंद्रों पर बेहतर सुविधाएं मुहैया करने के लिए राज्य के अधिकारियों से चर्चा की गई है।

Join Whatsapp Group