
former RJD MP Prabhunath Singh पटना। राजद नेता और पार्टी के पूर्व सांसद बाहुबली प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपने पक्ष में वोट नहीं देने पर दो लोगों की हत्या में प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी माना था। देश की शीर्ष अदालत ने वोट के लिए हत्या के किसी केस में शायद बिहार में ऐसी पहली सजा है।
former RJD MP Prabhunath Singh
बता दें कि निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक प्रभुनाथ सिंह को राहत मिलती गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब उन्हें दोषी मानकर उम्रकैद की सजा सुनाई है। फिलहाल वह जेल में ही हैं। तत्कालीन एमएलए अशोक सिंह की हत्याकांड में जेल में सजा काट रहे हैं।
क्या है मामला
पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह आरोप यह था कि उन्होंने अपने कहे अनुसार वोट नहीं देने पर छपरा के मसरख निवासी राजेंद्र राय (47) और दारोगा राय (18) की हत्या करवा दी। आरोप था कि इन लोगों ने प्रभुनाथ सिंह समर्थित प्रत्याशी को अपना मत नहीं दिया था।
former RJD MP Prabhunath Singh
पहले यह मामला निचली अदालत पहुंचा था। 2008 में सबूतों अभाव में यहां से पूर्व सांसद को रिहाई मिल गई थी। इसके बाद यह मामला पटना हाईकोर्ट में पहुंचा। 2012 पटना हाईकोर्ट में मामला गया तो यहां पर निचली अदालत के फैसले को सही माना। इस फैसले के विरोध में राजेंद्र राय के भाई ने सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई थी।