Containment zone इलाके में प्रतिमा नहीं होगी स्थापित , दुर्गा पूजा गाइडलाइन जारी, जानें और क्या-क्या प्रतिबंध
रायपुर, शुक्रवार को दुर्गा पूजा को लेकर कलेक्टर ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इस बार भी माता का भोग प्रसाद पर पाबंदी रहेगी वहीं आगंतुकों माता भक्तों को पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइन का पालन भी करना होगा।
गाइडलाइन में प्रतिमाओं को स्थापित करने के लिए 8 फीट की ऊंचाई निर्धारित की गई है। पंडाल में एक वक्त में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। पंडाल सिर्फ 15 फीट लंबे और 15 फीट चौड़े ही बन सकेंगे। देखा जाए तो इस बार की गाइडलाइन कुछ छूट लिए हुए है।
पूजा गाइडलाइन
मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा ।
मूर्ति स्थापना या विसर्जन के दौरान किसी भी तरह के प्रसाद या भोग के वितरण पर पाबंदी रहेगी।
मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई 8 फीट होगी।
पंडाल के 100 मीटर की परिधि में डीजे लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति होगी, विसर्जन के दौरान पूरी तरह प्रतिबंधित होगा।
प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्तियों पर प्रतिबंधित।
पंडाल का आकार 15 बाय 15 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए।
पंडाल के सामने कम से कम 500 वर्ग फीट की जगह खुली हुई होनी चाहिए।
पंडाल की वजह से गली या सड़क का यातायात प्रभावित न हो।
मंदिरों में तय जगहों पर ज्योत जलेगी।
मूर्ति दर्शन, पूजा के लिए शामिल होने वाले लोगों को बिना मास्क एंट्री नहीं मिलेगी।
समितियों को एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा, इसमें दर्शन करने वालों करने आने वाले लोगों के नाम नंबर दर्ज किए जाएंगे।
मूर्ति स्थापित करने वाले लोगों या समिति को सैनिटाइजर, स्कैनिंग, ऑक्सीमीटर, हैंड वॉश, क्यू मैनेजमेंट का इंतजाम करना होगा।
कंटेनमेंट जोन वाले इलाके में प्रतिमा स्थापित नहीं होगी, अगर स्थापना के बाद कंटेनमेंट जोन घोषित होगा तो पूजा रोकनी होगी।
ज्योत दर्शन के लिए आम लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी।
पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने के लिए कोई अलग से इंतजाम नहीं होगा।
एक समय में पंडाल के सामने 50 से अधिक व्यक्ति जमा नहीं हो सकेंगे।
धुमाल या बैंड का इस्तेमाल 200 वाट के साउंड सिस्टम पर पंडाल के 100 मीटर के भीतर होगा।
मूर्ति विसर्जन के लिए अधिक वाहन की अनुमति नहीं ,छोटे वाहन में प्रतिमा ले जा सकेंगे।
मूर्ति का विसर्जन नगर निगम द्वारा बनाए गए विसर्जन कुंड में ही विसर्जित होंगी।