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2006 Mumbai Train Blast: 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, आरोपियों की रिहाई को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, इस दिन होगी सुनवाई

2006 Mumbai Train Blast: 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, आरोपियों की रिहाई को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, इस दिन होगी सुनवाई
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2006 Mumbai Train Blast: मुंबई: 2006 के मुंबई ट्रेन बम धमाकों के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट 24 जुलाई को करेगा। दरअसल, हाईकोर्ट ने हाल ही में इस मामले के सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए हामी भर दी है।

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच इस मामले को गुरुवार को सुनेगी। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से तुरंत सुनवाई की गुहार लगाई थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में जल्दी फैसला लेना बहुत जरूरी है।

बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को अपने फैसले में सभी 12 आरोपियों को बरी करते हुए कहा था कि अभियोजन पक्ष अपने दावों को साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा। कोर्ट का मानना था कि सबूतों के अभाव में यह मानना मुश्किल है कि आरोपियों ने यह अपराध किया। गौरतलब है कि 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सात बम धमाकों में 180 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी नजरें टिकी हैं।


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