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नवाब पटौदी की भोपाल में मौजूद 131 प्रॉपर्टी शत्रु संपत्ति के दायरे में, जिला प्रशासन को आदेश का इंतजार

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सीईपीआई की ओर से जिला कलेक्टर के सर्वेक्षण के बाद चारदीवारी में नानी की हवेलीनाम की केवल एक संपत्ति है।

MP News : भोपाल। भोपाल के नवाब रहे पटौदी परिवार की संपत्ति पर साल 2015 में लगी रोक को हाईकोर्ट ने हटा दिया है। इससे पटौदी परिवार की संपत्ति शत्रु संपत्ति के दायरे में आ गई है। सूत्रों का कहना है कि शत्रु संपत्ति दफ्तर मुंबई के नए निर्देशों के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। अब जिला प्रशासन को शत्रु संपत्ति कार्यालय मुंबई के नए दिशा-निर्देशों का इंतजार है। फिलहाल कोर्ट के निर्देशों का अफसर अध्ययन कर रहे हैं।


MP News : जानकारी अनुसार भोपाल में करीब 131 प्रॉपर्टी की पहचान की गई और उन्हें जब्त करने का आदेश जारी किया गया था। इनमें से करोड़ों की संपत्तियां पटौदी परिवार के कब्जे में है। यह संपत्ति भोपाल, रायसेन और सीहोर में 2,800 एकड़ में फैली हुई है। तीनों जिले उस समय भोपाल राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने 1940 से लेकर 2016 तक के भूमि रिकॉर्ड खंगाले हैं। सीईपीआई की ओर से जिला कलेक्टर के सर्वेक्षण के बाद चारदीवारी में नानी की हवेलीनाम की केवल एक संपत्ति है।


MP News : अफसर पिछले 72 सालों से इन संपत्तियों के स्वामित्व रिकॉर्ड की समीक्षा करने की बात कह रहे हैं। इन जमीनों पर रहने वाले लोगों को राज्य के लीजिंग कानूनों के तहत किरायेदार माना जा सकता है। इस संभावित सरकारी अधिग्रहण ने 1.5 लाख निवासियों की बेचैनी बढ़ा दी है। ऐसा इसलिए कि कई को बेदखली का डर है, क्योंकि अधिकारी स्वामित्व को स्पष्ट करने के लिए सर्वे कर रहे हैं।

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